बिलकिस बानो की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की

सुप्रीम कोर्ट से गैंगरेप पीड़िता बिलकिस बानो को बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने शनिवार को बिलकिस बानो द्वारा दायर समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है। बानो ने इस याचिका में मई में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें गुजरात सरकार को 1992 के जेल नियमों के तहत 11 दोषियों की रिहाई के लिए अनुमति दी थी। बिलकिस बानो ने अपनी याचिका में साल 2002 में उसके साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए 11 लोगों की जल्द रिहाई को चुनौती दी गई थी। 

दो याचिका की गई थी दायर
दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका के अलावा सामूहिक बलात्कार पीड़िता ने एक अलग याचिका भी दायर की थी। इसमें एक दोषी की याचिका पर शीर्ष अदालत के 13 मई, 2022 के आदेश की समीक्षा की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से नौ जुलाई, 1992 की अपनी नीति के तहत दोषियों की समय से पहले रिहाई की याचिका पर विचार करने को कहा था। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से मांग की थी कि वह अपने उस आदेश की समीक्षा करे, जिसके तहत उसने गुजरात सरकार को 1992 की नीति के तहत दोषियों को छूट देने पर विचार के लिए कहा था।