High Court On GYANVAPI

High Court On GYANVAPI: ज्ञानवापी में व्यासजी के तलघर में पूजा जारी… इलाहाबाद हाई कोर्ट सोमवार को सुनाया फैसला… मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज…

राजस्थान (डिजिटल डेस्क)। High Court On GYANVAPI: ज्ञानवापी परिसर में व्यासजी के तहखाने में पूजा की इजाजत पर रोक लगाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (High Court On GYANVAPI) सोमवार को अपना फैसला सुनाया और मुस्लिम पक्ष की अर्जी को निरस्त कर दिया है। आपको बता दें कि इस मामले में मस्जिद कमेटी की ओर से कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस मामले की सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए पूरे मामले को जस का तस बना रहने दिया है. आपको बता दें कि जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाड की अदालत इस मामले में अपना फैसला सुना कर ये फैसला दिया है।

मुस्लिम पक्ष जा सकता है सुप्रीम कोर्ट

मस्जिद कमेटी ने कोर्ट में याचिका दायर कर व्यासजी के तहखाने (High Court On GYANVAPI) में पूजा पर रोक लगाने की मांग की। इससे पहले वाराणसी जिला जज ने ज्ञानवापी स्थित व्यासजी के तलघर में पूजा की इजाजत दे दी थी। इस मामले को मस्जिद की प्रबंधन समिति ने चुनौती दी है। मुस्लिम पक्ष ने व्यास तहखाने में पूजा की रोक को लेकर याचिका लगाई थी। अब उम्मीद है कि मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। परंतु अभी के लिए पुजा के लिए कोई रोक नहीं लगाई गयी है। पूजा नियमित रूप से चलती रहेगी।

वाराणसी जिला न्यायालय ने दी इजाजत

आपको बता दें कि वाराणसी की जिला अदालत ने 31 जनवरी को फैसला सुनाया (High Court On GYANVAPI) था कि पुजारी ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में मूर्तियों के सामने प्रार्थना कर सकते हैं। इस फैसले के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की। जिला अदालत के इस फैसले के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की। मुस्लिम पक्ष के वकील एसएफ नकवी ने कहा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली संस्था अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई की और अपना फैसला सुना दिया है।

ज्ञानवापी का एएसआई सर्वेक्षण

इससे पहले, उत्तर प्रदेश के वाराणसी की एक जिला अदालत ने ज्ञानवापी (High Court On GYANVAPI) परिसर में अन्य सभी तहखानों का सर्वेक्षण करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को आदेश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तारीख तय की थी। इस संबंध में हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने बताया कि कार्यवाहक जिला न्यायाधीश अनिल कुमार (पंचम) की अदालत ने सुनवाई की तारीख 15 फरवरी तय की है, जिसमें अन्य सभी बंद तहखानों का एएसआई द्वारा सर्वेक्षण कराने का आदेश देने का अनुरोध किया गया है।

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