Sandeshkhali में महिलाओं के उत्पीड़न, जमीन पर कब्जे आदि की जांच करेगी सीबीआई, हाईकोर्ट का आदेश
Sandeshkhali: कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को संदेशखाली में महिलाओं से उत्पीड़न और जमीन कब्जे आदि की घटनाओं की सीबीआइ जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट द्वारा केंद्रीय एजेंसी को बुधवार से जांच शुरू करने को कहा गया है। अब सीबीआइ को नई ईमेल आईडी से संदेशखाली घटना से जुड़ी शिकायतें एकत्र करनी होंगी।
सीबीआई को संदेशखाली की जांच
कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश में कहा कि संदेशखाली मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें कोई शक नहीं है। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस जांच एजेंसी को राज्य सरकार भी सहयोग करे। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि सीबीआई एक रिपोर्ट दाखिल करेगी। जिसमें जमीन हड़पने की जांच करेगी।
यह भी पढ़े: केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट ने मांग की खारिज
कोर्ट मामले की करेगा निगरानी
इस जांच एजेंसी के पास आम लोगों, सरकारी विभागों, गैर-सरकारी संगठनों (NGO) आदि सहित किसी से भी पूछताछ (Sandeshkhali) करने की शक्ति होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आगे कहा कि कोर्ट पूरे मामले की निगरानी करेगा। इस निगरानी का आदेश देने के 15 दिनों के अंदर संदेशखाली में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाने चाहिए।
यह भी पढ़े: सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण का माफीनामा ठुकराया, कहा एक्शन के लिए तैयार…
संदेशखाली की 2 मई को सुनवाई
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जरूरत के हिसाब से एलईडी स्ट्रीट लाइटें भी लगाई जानी हैं। इस सबका का खर्च बंगाल सरकार (Sandeshkhali) के द्वारा वहन किया जाएगा। इसके बाद संदेशखाली मामले को 2 मई को सुनवाई के लिए अगली तारीख दी गई है। संदेशखाली की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे।
यह भी पढ़े: अब्बास अंसारी 17 माह बाद आया गाजीपुर, पिता मुख्तार अंसारी की कब्र पर पढ़ेगा फातिहा
संदेशखाली मामला बेहद शर्मनाक
अभी बीते गुरुवार को कोर्ट ने राज्य सरकार (Sandeshkhali) को फटकार लगाते हुए कहा था। यह मामला बेहद शर्मनाक है। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। वह हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करे। हाईकोर्ट ने कहा था कि संदेशखाली मामले में जिला प्रशासन और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए।