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Gyanvapi मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिंदू पक्ष, सील क्षेत्र की एएसआई सर्वे कराने की मांग

Gyanvapi Case: वाराणसी स्थित ज्ञानवापी (Gyanvapi) मस्जिद परिसर मामले में हिन्दू पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। जहां याचिका दाखिल कर वजूखाना सर्वे की मांग की है। हिंदू पक्ष ने याचिका में 19 मई 2023 के आदेश को बदलने की मांग की है। जिस आदेश में ज्ञानवापी मस्जिद में मिलें शिवलिंग के एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी गई थी।

वजूखाने के लिए कोर्ट पहुंचा हिंदू पक्ष

ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। जहां याचिका दाखिल करके हिन्दू पक्ष ने कहा सील क्षेत्र में सर्वे पर लगी रोक के आदेश को वापस लिया जाएं। ज्ञानवापी (Gyanvapi) मस्जिद के वजूखाने का एएसआई सर्वे करवाया जाएं। कोर्ट बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए सर्वे करने का निर्देश दे। इससे पहले विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि एएसआई की रिपोर्ट से संकेत मिला कि ज्ञानवापी मस्जिद पहले से मौजूद मंदिर के अवशेषों पर बनाई गई है।

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सर्वे रिपोर्ट में मस्जिद से पहले मंदिर

हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु शंकर ने बताया कि एएसआई की 839 पन्नों वाली सर्वे रिपोर्ट की प्रतियां अदालत द्वारा उपलब्ध करा दी गईं। जिस रिपोर्ट में स्पष्ट है कि ज्ञानवापी (Gyanvapi) मस्जिद से पहले हिन्दू मंदिर था। इससे जुड़े 32 से ज्यादा सबूत एएसआई सर्वे में मिलें हैं। इस रिपोर्ट में नागर शैली के हिसाब से भी कई साक्ष्य मिले हैं। जो ज्ञानवापी मस्जिद से पहले मंदिर होने की गवाही दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया कि खंभों की नक्काशी को क्षति पहुंचाई गई है।

पुराने मंदिर के सबूत मिटाए गए

इस सर्वे रिपोर्ट में आगे कहा गया कि पुराने मंदिर के सबूतों को मिटाया गया है। जितनी चीजें मिली हैं। उन्हें खत्म करने की कोशिश की गई है। हिन्दू देवी-देवताओं, कुआं, स्वास्तिक के निशान और कई टूटी मूर्तियां मिली हैं। एक दीवार पर 17वीं सदी में ज्ञानवापी (Gyanvapi) मस्जिद निर्माण की तारीख भी अंकित पाई गई है। जिसे मिटाने का प्रयास किया गया है। इस सर्वे के समय वजूखाने का सर्वेक्षण नहीं हुआ था। जिसका सर्वे करवाने के लिए हिन्दू पक्ष कोर्ट पुहंचा है।

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