अभिनेता अल्लू अर्जुन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जी हां, दरअसल हैदराबाद पुलिस ने अभिनेता अल्लू अर्जुन को फिर से समन भेजा है। पुलिस ने अल्लू अर्जुन को कल यानी 24 दिसंबर की सुबह 11 बजे पेश होने के लिए कहा गया है। अब पुलिस ने किस मामले में अल्लू अर्जुन को बुलाया है, इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है।
क्या है मामला
बता दें कि पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान 4 दिसंबर को एक महिला की मौत हो गई थी। जिसके बाद इस संबंध में अल्लू अर्जुन खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। हालांकि इसके बाद अल्लू अर्जुन को अंतरिम जमानत मिल गई थी। अल्लू अर्जुन को तेलंगाना हाईकोर्ट से जमानत मिली थी।
प्रीमियर के दौरान महिला की हुई थी मौत
जानकारी के मुताबिक साउथ स्टार अल्लू अर्जुन अचानक से 4 दिसंबर को पुष्पा-2 के प्रीमियर में पहुंचे थे, जहां भगदड़ मचने से एक महिला की मौत हो गई थी। जिसके बाद इस मामले में अल्लू अर्जुन को आरोपी माना गया था। दरअसल जब हैदराबाद में स्थित संध्या थिएटर में पुष्पा-2 फिल्म की प्रीमियर चल रही थी, अल्लू अर्जुन बिना किसी सूचना के संध्या थिएटर पहुंच गए थे।
स्टार को देखने की कोशिश में हुआ भगदड़
ऐसे में सुपर स्टार अल्लू अर्जुन को देखने के लिए फैन्स की भीड़ जमा हो गई थी। इस बीच लोगों में ओटोग्राफ लेने के लिए थक्का-मुक्की भी होने लगी थी, तभी वहां भगदड़ मच गई थी। घटना में कई लोग जख्मी हो गए थे, जबकि एक महिला की इसी भीड़ में मौत भी हो गई थी। हैदराबाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन को हिरासत में लिया था। दरअसल पुलिस ने अल्लू अर्जुन को उनके घर से गिरफ्तार किया था। जिसके बाद अल्लू अर्जुन को कोर्ट में भी पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था।
अल्लू अर्जुन पर हत्या का आरोप
बता दें कि अभिनेता अल्लू अर्जुन को अब उस महिला की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि अल्लू अर्जुन किसी सूचना के बगैर वहां पहुंचे थे। इस वजह से वहां लोगों की भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि वहां सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से तैनात नहीं थी। ऐसे में अल्लू अर्जुन पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया है। मृतक महिला के पति की शिकायत पर 5 दिसंबर को चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर के प्रबंधन के खिलाफ धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 118(1) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) आर/डब्ल्यू 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया था।