जम्मू-कश्मीर हाईकोट ने विंग कमांडर को दी जमानत, फ्लाइंग ऑफिसर ने लगाए हैं रेप के आरोप

Wing Commander Bail: जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय वायुसेना (IAF) के विंग कमांडर को अग्रिम जमानत दी है। बता दें कि विंग कमांडर पर एक महिला फ्लाइंग ऑफिसर के साथ बलात्कार, मानसिक उत्पीड़न और लगातार स्टॉकिंग का आरोप है।

विंग कमांडर ने याचिका में क्या कहा

अपनी याचिका में विंग कमांडर ने कहा कि वह भारतीय वायु सेना में विंग कमांडर के रूप में सेवा कर रहे हैं। यदि उनकी गिरफ्तारी होती है तो उनकी प्रतिष्ठा और सेवा करियर खतरे में पड़ जाएगा। जानकारी के मुताबिक कोर्ट का आदेश उस दिन आया है, जब जम्मू और कश्मीर पुलिस ने महिला अधिकारी की शिकायत के बाद एक प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है। जिसमें विंग कमांडर पर बलात्कार का आरोप लगाया गया है।

कानूनी जानकारों ने उठाए सवाल

अदालत ने पुलिस को निर्देशित किया है कि वह मामले में बिना अनुमति के आरोप पत्र दायर न करे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अदालत के इस आदेश पर कानूनी जानकारों ने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि अदालत का ये आदेश दुर्लभ है। उन्होंने कहा कि धारा 376 वाले मामलों में जमानत नहीं मिलती।

जमानत के लिए शर्ते रखी

अदलत ने जांच को जारी रखने की अनुमति दी है। हालांकि, एकल न्यायपीठ ने कहा कि आरोप पत्र इस अदालत की अनुमति के बिना दायर नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने जमानत के लिए शर्ते भी रखी हैं। आरोपी को 50,000-50,000 के 2 जमानती पेश करने होंगे। साथ कमांडिंग अधिकारी की अनुमति के बिना जम्मू-कश्मीर से बाहर नहीं जाएंगे। इसके अतिरिक्त विंग कमांडर को 14 से 16 सितंबर के बीच सुबह 10 बजे से 2 बजे के बीच जांच अधिकारी (IO) के समक्ष पेश होना होगा।

क्या आरोप लगाएं महिला फ्लाइंग ऑफिसर ने

26 वर्षीय महिला फ्लाइंग ऑफिसर ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि पिछले दो वर्षों से वह उत्पीड़न, यौन हमले और मानसिक उत्पीड़न का सामना कर रही हैं। महिला ऑफिसर ने बडगाम पुलिस में इस संबंध में एफआईआर भी दर्ज कराई है। बता दें कि आरोपी विंग कमांडर और महिला दोनों श्रीनगर में ही तैनात हैं।

वायु सेना ने आंतरिक जांच के आदेश दिए

जम्मू और कश्मीर पुलिस ने महिला अधिकारी द्वारा विंग कमांडर के खिलाफ शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की है। बडगाम पुलिस स्टेशन में विंग कमांडर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह धारा उन लोगों पर लागई जाती है जो किसी ऊंचे पद पर बैठे होते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वायुसेना ने इस मामले में आंतरिक जांच का आदेश दिया है। वायुसेना ने कहा कि बडगाम पुलिस स्टेशन ने जांच के लिए संबंधित वायुसेना स्टेशन से संपर्क किया है। वायुसेना जांच में सहयोग कर रही है।

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