जानिए क्या है आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी, जिसके तहत नोटों को वापस लेने का फैसला लिया गया
काले धन पर मोदी सरकार की एक और सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय मुद्रा से वापस लेने का फैसला किया है। सरकार ने नोटों पर बैन नहीं लगाया है बल्कि उन्हें वापस ले लिया है, मतलब 2000 का नोट लीगल टेंडर रहेगा. यह फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत लिया है।
क्लीन नोट पॉलिसी क्या है?
1988 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वच्छ नोट नीति पेश की गई थी। यह नीति देश में नकली नोटों के चलन को रोकने के लिए लाई गई थी। इस नीति का भारतीय अर्थव्यवस्था पर अविश्वसनीय प्रभाव पड़ा है। इससे लोग अपने जमा किए पुराने नोटों को बाहर निकालने को मजबूर होंगे। आरबीआई की स्वच्छ नोट नीति ने भारत में नकली नोटों के प्रचलन को प्रभावी रूप से कम कर दिया है।
नोट को बैंक में बदला जा सकता है
23 मई 2023 से आप किसी भी बैंक में जाकर नोट बदलवा सकते हैं। एक बार रु. सिर्फ 20 हजार रुपए के नोट ही बदले जा सकते हैं। शुक्रवार को एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि दो हजार रुपये के नोट को चलन से हटा लिया गया है. लेकिन यह लीगल टेंडर होगा। दो हजार रुपये का नोट 2016 में आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 24 (1) के तहत पेश किया गया था। लेकिन 2018-19 में ही 2000 रुपए के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी।
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