उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद को उम्रकैद
प्रयागराज की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण मामले में फैसला सुनाया है। 17 साल पुराने अपहरण के इस मामले में अदालत ने अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा भी सुनाई और उस पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस मामले में कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि सात आरोपियों को बरी कर दिया है।
अतीक अहमद, सौलत हनीफ और दिनेश पासी को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। अशरफ समेत सात आरोपियों को बरी कर दिया गया है। अहमद और अशरफ पर 2005 में राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप है।
बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल से जुड़े मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस मामले में आरोप है कि 28 फरवरी 2006 को अतीक अहमद और अशरफ ने उमेश पाल का अपहरण कर लिया।
उमेश पाल को पीटने के बाद परिवार समेत जान से मारने की धमकी देकर जबरन कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया। 2007 में मायावती की सरकार बनने के बाद 5 जुलाई 2007 को उमेश पाल ने अतीक और अशरफ समेत पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
पुलिस की जांच में छह और लोगों के नाम सामने आए। अतीक और अशरफ समेत 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस मामले की सुनवाई 2009 में शुरू हुई थी। शासन की ओर से कुल 8 गवाह पेश किए गए। इस मामले के 11 आरोपियों में अंसार बाबा नाम के आरोपी की मौत हो चुकी है। अतीक और अशरफ समेत कुल 10 आरोपियों के खिलाफ आज यानी मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
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