Awadhesh Rai Murder Case में Mukhtar Ansari को उम्रकैद, एक लाख का जुर्माना

Varanasi की एमपी एमएलए कोर्ट ने 31 साल पहले वाराणसी के चेतगंज में कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या के मामले में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है. 3 अगस्त 1991 को वाराणसी के लबुराबीर इलाके में रहने वाले कांग्रेसी नेता अवधेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस की चार्जशीट, लंबी बहस और गवाहों के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
विशेष न्यायाधीश (एमपी एमएलए कोर्ट) की अदालत अवनीश गौतम ने माफिया मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
वाराणसी के चेतगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है
Awadhesh Rai Murder Case: अवधेश राय हत्याकांड में उम्र कैद की सजा मिलने के  बाद मुख्तार अंसारी ने जज से कही ये बात - Awadhesh Rai Murder Case: Mukhtar  Ansari convicted for
इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी के साथ पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश श्रीवास्तव उर्फ ​​राकेश न्यायिक को भी नामजद किया गया था. मुख्तार अंसारी ने इस केस से बचने के लिए कोर्ट से डायरी गायब कर दी. अवधेश राय के भाई और पूर्व विधायक अजय राय ने मुख्तार अंसारी के साथ ही मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश श्रीवास्तव उर्फ ​​राकेश राकेश के खिलाफ वाराणसी के चेतगंज थाने में न्यायिक परिवाद दायर किया.
2 आरोपियों की मौत हो चुकी है
मुख्तार अंसारी फिलहाल बांदा जेल और भीम सिंह गाजीपुर जेल में बंद है. इस हत्याकांड में आरोपी कमलेश सिंह और पूर्व विधायक अब्दुल कलाम की मौत हो चुकी है. जबकि पांचवें आरोपी राकेश ने मामले में अपनी फाइल अलग कर दी, जिसका ट्रायल प्रयागराज सत्र न्यायालय में चल रहा है. मुख्तार अंसारी पिछले 9 महीने में चार मामलों में सजा काट चुका है।


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