Duplicate Driving License: ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) खोने पर अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन ऐसे समय में आपको परेशान होने की जरुरत नहीं है आप आसानी से डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं।
Duplicate Driving License: ड्राइव करने वालो के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जिसके बिना वे काम नहीं चला सकते हैं. ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) के बिना अगर आप ड्राइव करते हुए पकड़े जाते हैं तो चालान कट सकता है. अब ऐसा भी हो सकता है कि ये डॉक्यूमेंट कहीं खो जाए, लेकिन अब DL खो जाने पर चिंता करने की जरूरत नहीं है. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस (Duplicate Driving License) के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. अलग-अलग राज्यों में इसके लिए प्रोसेस अलग होता है.. ऐसे में, हम आपको उत्तर प्रदेश के प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं.
डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस (Duplicate driving license) के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके रखने होंगे. इन डाक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ सकती है.डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस (Duplicate driving license) के लिए आपको FORM-2 (LLD) में एप्लीकेशन, ओरिजिनल लाइसेंस की फोटोकॉपी, FIR की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, आयु प्रमाण पत्र (Age Proof) और निवास प्रमाण पात्र (Address proof) की जरूरत पड़ेगी.
Follow these steps for online application
- उत्तर प्रदेश में डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस (duplicate driving license) के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले सारथी ट्रांसपोर्ट वेबसाइट, https://parivahan.gov.in/ पर जाएं.
- यहां दिए ऑनलाइन सर्विस (online service) के ऑप्शन को चुनें.
- इसके बाद ‘Driving License Related Services’ को सिलेक्ट करें.
- फिर ‘उत्तर प्रदेश’ राज्य को चुनें.
- यहां ‘Driving License’ के पेज पर जाएं और ‘Services on DL (Renewal/Duplicate/AEDL/IDP/Other) पर क्लिक कर दें.
- ‘continue’ को सिलेक्ट करें और फिर ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर और अपनी जन्म की तारीख यानी Birthdate डाल दें.
- इसके बाद मिलने वाली DL डिटेल्स से अपने ड्राइविंग लाइसेंस को चुन लें और Continue पर क्लिक कर दें.
- इसके बाद अपने राज्य का नाम और RTO को सिलेक्ट करें.
- अब अपनी ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल्स को कन्फर्म करें और फिर ‘Issue of duplicate dll’ को चुन लें.
- अब आपको बताना होगा कि आप DL के लिए क्यों अप्लाई करना चाहते हैं.
- इसके बाद पहले भर चुके एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट के बाद मिलने वाली स्लीप को डाउनलोड कर लें.
- इन दोनों डाक्यूमेंट्स को आपको RTO के ऑफिस लेकर जाना है और वहां जमा करना है.
- कुछ दिनों बाद आपका डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस Duplicate driving license आ जाएगा
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