उत्तर-प्रदेश के संभल में कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे के लिए पहुंची टीम पर पत्थरबाजी हुई है। पुलिस के समझाने के बावजूद हिंसा इतना बढ़ गई थी कि अब तक हिंसा में 3 लोगों की मौत और 15 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के बाद जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने देश में बढ़ती सांप्रदायिक घटनाओं पर गहरी चिंता जताई है।
मौलाना अरशद ने कहा मुसलमानों के अधिकारों पर हमला
जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने संभल की घटना को मुसलमानों के खिलाफ साजिश का हिस्सा बताया है। उन्होंने इस दौरान वक़्फ़ कानून में बदलाव और मुसलमानों के अधिकारों पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की है। बता दें कि संभल में हाल ही में भड़की हिंसा में भारी मात्रा में पथराव हुआ है। इतना ही नहीं कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और इलाके के कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। इस घटना में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है.
मौलाना मदनी ने कहा मस्जिद को लेकर ये तीसरा मामला
मौलाना मदनी ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये खराब है। उन्होंने कहा कि पहले बाबरी मस्जिद फिर बनारस की घटना और अब ये जामा मस्जिद का तीसरा मसला है। 1947 के बाद मस्जिदें जैसी थी वैसी रहेंगी ये नियम है उसके बावजूद फिरकापरस्ती इस मुल्क में बढ़ रही है कि किस तरह मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जाए इसकी कोशिश चल रही है। उन्होंने कहा कि वक़्फ़ बिल के नए नियम मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, हमारे हक छीने जा रहे हैं और सरकार ने इस मुद्दे पर किसी भी मौलाना या मुस्लिम संगठन से चर्चा नहीं की है।
मस्जिद के बाहर नारेबाजी
बता दें कि सर्वे के लिए टीम 7.30 बजे शाही जामा मस्जिद पहुंच गई थी। लेकिन कुछ देर बाद ही भीड़ आई और नारेबाजी शुरू हुई थी। इसके बाद टीम ने उन्हें समझाया और फिर अंदर लेकर गई थी। इसके बाद फिर से भीड़ ने शोर मचाना शुरू कर दिया और पथराव शुरू कर दिया था। जिसके बाद मस्जिद कमेटी की टीम और पुलिस ने लोगों को समझाते हुए उन्हें हिदायत भी दी थी। लेकिन पुलिस के समझाने के बावजूद कुछ प्रदर्शनकारी पथराव शुरू कर दिये थे। जानकारी के मुताबिक इस समय मस्जिद के बाहर पुलिस तैनात है और स्थिति को नियंत्रण में लेकर फिर से सर्वे शुरू हो गया है।
क्या है मामला
बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन द्वारा संभल के सिविल जज की अदालत में मस्जिद के मंदिर होने का दावा करके याचिका दायर किया था। जिसके बाद 19 नवंबर को स्थानीय पुलिस और मस्जिद की प्रबंधन समिति के सदस्यों की मौजूदगी में इसी तरह का सर्वेक्षण किया गया था। बता दें कि हिंदू पक्ष द्वारा अदालत में हरिहर मंदिर बताये जाने के बाद कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए संभल मस्जिद के सर्वे के आदेश दिया था।