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Mahua Moitra Expelled From Lok Sabha: लोकसभा सांसद पद छिनने के बाद अब क्या करेंगी महुआ मोइत्रा ? बचता है ये एक विकल्प !

Mahua Moitra

Mahua Moitra: पिछले कई दिनों से टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता पर तलवार लटक रही थी. आज लोकसभा में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश होने के बाद मोइत्रा ने अपना सांसद का दर्जा खो दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला महुआ मोइत्रा को बाहर करने के लिए सदन में मतदान चाहते थे। विपक्षी दलों ने मतदान का बहिष्कार किया. हालांकि, लोकसभा अध्यक्ष ने मोइत्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर मतदान कर उसे पारित कर दिया। निष्कासन के बाद महुआ मोइत्रा ने कहा कि एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में हर नियम को तोड़ा है ताकि मुझे झुकना पड़े. आइए जानते हैं महुआ पर क्या आरोप हैं और क्यों उन्हें लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी।

महुआ मोइत्रा पर क्या है आरोप?

टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा पर ‘कैश फॉर क्वेरी’ का आरोप. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि महुआ ने बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी के कहने पर संसद में अडानी ग्रुप और पीएम मोदी पर हमला किया. हीरानंदानी के कहने पर इस मुद्दे से जुड़े सवाल भी पूछे गए. बदले में, महुआ को व्यवसायी हीरानंदानी से एक उपहार मिला। इसके अलावा महुआ पर अपनी संसदीय आईडी का लॉगइन पासवर्ड बिजनेसमैन के साथ साझा करने का भी आरोप है. व्यापारी खुद अपनी आईडी से सवाल पूछता था। इसके बाद मामला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास गया. इसको लेकर उन्होंने एक एथिक्स कमेटी का गठन किया. कमेटी ने महुआ को दोषी पाया.

अब क्या विकल्प है?

टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के पास कानूनी लड़ाई ही एकमात्र विकल्प है। एथिक्स कमेटी की ड्राफ्ट रिपोर्ट लोकसभा में पेश हो चुकी है, महुआ सांसद चले गए हैं, अब फैसले को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं. अगर वहां वह निर्दोष पाए गए तो उन्हें सांसद पद पर बहाल किया जा सकता है। अगर वह दोषी पाई गईं तो सांसद के रूप में बहाली के सभी रास्ते बंद हो जाएंगे।

ऐसे निष्कासन पहले भी हो चुके हैं

यह पहली बार है कि लोकसभा की आचार समिति ने किसी सांसद को निष्कासित करने का प्रस्ताव रखा है और यह पारित हो गया है. इससे पहले साल 2005 में इसी तरह के मामले में 11 सांसदों को निष्कासित किया गया था. लेकिन फिर राज्यसभा की आचार समिति और लोकसभा की जांच समिति ने निष्कासन की सिफारिश कर दी.

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