Mallikarjun Kharge: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन के खिलाफ 100 करोड़ के मानहानि का केस, कोर्ट ने समन जारी किया…

कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने पर कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर है, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है. चुनाव प्रचार के दौरान बजरंग दल पर दिए गए बयानों के सिलसिले में संगरूर की जिला अदालत ने उन्हें तलब किया है। हिंदू सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के संस्थापक हितेश भारद्वाज ने उनके खिलाफ 100 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा दायर किया है. पूरा मामला हाल ही में संपन्न कर्नाटक चुनाव के दौरान बजरंग दल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी और चुनावी घोषणापत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ा है. सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रमनदीप कौर की अदालत ने खडगे को 10 जुलाई को तलब किया है।
आरोप है कि कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना देशद्रोही संगठनों से की
हिंदू सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के संस्थापक हितेश भारद्वाज ने दावा किया है कि कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना राष्ट्र विरोधी संगठनों से की और कर्नाटक में सत्ता में आने के बाद बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया। भारद्वाज ने कहा, ‘जब मुझे पता चला कि चुनाव घोषणा पत्र के पेज नंबर 10 पर कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना राष्ट्र विरोधी संगठनों से की है और चुनाव जीतने पर इसे प्रतिबंधित करने का वादा किया है, तो मैंने गुरुवार को अदालत का दरवाजा खटखटाया.
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कोर्ट ने समन जारी किया
इस मामले में जिला अदालत ने मुकदमों की सूची दी है. सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रमनदीप कौर की अदालत ने मल्लिकार्जुन खड़गे को 10 जुलाई तक अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया है.
क्या बात है
कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान, कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में वादा किया था कि अगर वह सरकार बनाती है तो वह पीएफआई और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा देगी। इस मामले ने राज्य में खूब सुर्खियां बटोरी थीं। बीजेपी ने इस मामले में कई जगह कांग्रेस पर निशाना साधा था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कांग्रेस पर जनसभाओं के दौरान बजरंगबली के अपमान का आरोप लगाया था