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Supreme Court की अवमानना नोटिस का पतंजलि ने नहीं दिया जवाब, रामदेव और बालकृष्णन को पेश होने का आदेश, जाने मामला

Patanjali Case in SC
Patanjali Case in SC

Supreme Court notice to Baba Ramdev: दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को झटका लगा है। इन दोनों लोग को अवमानना नोटिस जारी करते हुए दो हफ्ते बाद कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। ये कार्यवाही पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की है। न्यायमूर्ति ने पतंजलि कंपनी और बालकृष्ण को पहले जारी किए गए अदालत के नोटिसों का जवाब दाखिल नहीं करने पर कड़ी आपत्ति जताई है।

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न्यायमूर्ति ने सुनवाई में कहा

न्यायमूर्ति अमानुल्लाह (Supreme Court) ने कंपनी के वकील से कहा, मैं प्रिंटआउट लाया हूं, आज बहुत सख्त आदेश पारित करने जा रहे हैं, इससे गुजरो, आप कैसे कह सकते हैं कि आप ठीक कर देंगे? हमारी चेतावनी के बावजूद आपने कहा कि हमारी चीजें चेन केमिकल आधारित दवाओं से बेहतर हैं? कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों से नहीं निपटने और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज अधिनियम की ओर से रोक लगाने पर कार्रवाई के लिए दो साल तक इंतजार करने के लिए वकील की खिंचाई की है।

Supreme Court on Patanjali

कोर्ट ने लगाई फटकार

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने योग गुरु रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद को उत्पादों के बारे में न्यायालय में दिए गए पूर्व के आश्वासनों के उल्लंघन और दवाओं के असर से जुड़े गलत दावों के मामले में कड़ी फटकार लगाई थी। वहीं न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह की पीठ ने पतंजलि आयुर्वेद और उसके प्रबंध निदेशक को नोटिस जारी कर पूछा था कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

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यह है पूरा मामला

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर करके कहा था कि पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापन झूठा दावा करने वाले और भ्रामक हैं। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस थमा दिया और तीन हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा था। इस बार जवाब न मिलने पर कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को हाजिर होने और अवमानना का नोटिस भी पतंजलि कंपनी को थमा दिया है।

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