Rahul Gandhi defamation case: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को अमित शाह के खिलाफ मानहानि केस मामले में थोड़ी सी राहत मिली है, इस केस में अगली सुनवाई 19 सितंबर तक के लिए टाल दी गई है जो राहुल गांधी के लिए किसी बड़े राहत से काम नहीं है, दरअसल राहुल गांधी के केस में गृहमंत्री अमित शाह पर आपात के जनक टिप्पणी के मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट में परिवादी के मौका लेने की वजह से सुनवाई टल गई जिसके बाद विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने अधिवक्ता संतोष पांडे की अर्जी को स्वीकार कर लिया और इस सुनवाई के लिए 19 सितंबर 2024 की तारीख तय की है,
राहुल गांधी पर अमित शाह के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी का है आरोप
दरअसल कर्नाटक के बेंगलुरु में एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी इस मामले में कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज के रहने वाले विजय मिश्रा नाम के व्यक्ति ने 4 अगस्त 2018 को कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दायर किया था जिसमें राहुल गांधी ने जमानत के बाद अपना बयान भी दर्ज कराया था,
ये भी पढ़ें: 5 रूपए तक घट सकती हैं पेट्रोल-डीजल की कीमतें, समझें इसकी पूरी
याचिकाकर्ता ने कहा था कि अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी से मैं बहुत आहत हुआ हूं
कोतवाली देहात हनुमानगंज के रहने वाले भाजपा नेता विजय मिश्रा ने साल 2018 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा एमपी एमएलए कोर्ट में दर्ज करवाया था और उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी के नेता अमित शाह के खिलाफ जिस तरह से अभद्र टिप्पणी की थी इससे मैं बहुत आहत हुआ हूं, इस मामले में 5 साल लंबी प्रक्रिया चली और राहुल गांधी जब कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो दिसंबर 2023 में उस वक्त के तत्कालीन जज ने वारंट जारी किया और राहुल गांधी को तलब किया था उसके बाद फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में सरेंडर किया फिर विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 हजार के दो मुचलके पर जमानत दी थी
इस मामले में राहुल गांधी ने खुद को बताया था निर्दोष
जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी को कोर्ट में बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया और कई तारीख पड़ने के बाद 26 जुलाई को राहुल गांधी कोर्ट में पहुंचे थे और उन्होंने उस वक्त अपना बयान भी दर्ज कराया था इसमें राहुल गांधी ने अपने आप को निर्दोष बताया था, तब कोर्ट ने इस पूरे मामले में वादी भाजपा नेता विजय मिश्रा को बयान दर्ज करने का आदेश दिया था और आज इस मुद्दे को लेकर सुनवाई थी लेकिन याचिकाकर्ता विजय के अधिवक्ता संतोष पांडे ने कहा कि इस वक्त उनके मुवक्किल विजय मिश्रा अस्वस्थ होने की वजह से कोर्ट नहीं पहुंच सके जिसकी वजह से हाजिरी माफी दी गई और अब इस पूरे मामले के सुनवाई 19 सितंबर को मुकर्रर की गई है,