कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए हैं। सूरत की अदालत द्वारा कल (23 मार्च) को दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी का संसदीय कार्यकाल रद्द कर दिया गया है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 10 जुलाई 2013 के फैसले के मुताबिक लिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जब देश की कोई सक्षम अदालत किसी जनप्रतिनिधि को कम से कम दो या उससे अधिक साल की सजा सुनाए तो उसकी संसद की सदस्यता तुरंत रद्द कर दी जाए। इसी के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी की उम्मीदवारी रद्द कर दी है।
चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है… कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान ने उन्हें झकझोर कर रख दिया है। मानहानि के इस मामले में सूरत की सत्र अदालत ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है। उन्हें जमानत भी मिल गई है। इस मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी खुद कोर्ट में मौजूद थे।
बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने दावा किया कि राहुल गांधी के बयान ने पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया है। उन्होंने इस मामले में कोर्ट में केस किया था।
चार साल पहले हुए इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को पूरी हो गई। फिर सूरत जिला सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को दोषी पाया था। दो साल की सजा हुई। लेकिन फौरन राहुल गांधी को भी जमानत दे दी गई। लेकिन उनके सांसद हार गए। राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा सचिवालय ने की बड़ी कार्रवाई।
यहां पढ़ें- Modi Surname Case: Rahul Gandhi को 2 साल की सजा, मानहानि केस में Surat की जिला अदालत का फैसला
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