उत्तर प्रदेश के कुंडा से विधायक राजा भैया (रघुराज प्रताप सिंह) पर उनकी पत्नी भानवी कुमारी सिंह ने घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया है। भानवी का आरोप है कि उन्हें सालों तक मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया।
इस मामले में दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव थाने में एफआईआर दर्ज की गई है, और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। भानवी का कहना है कि 30 साल की शादी में उन्होंने कई बार यातनाएं सही हैं और अब उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी सास ने भी उन्हें बहुत प्रताड़ित किया।
बता दें कि राजा भैया उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम हैं। वह 1993 से लगातार प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा सीट से विधायक हैं।
पत्नी ने दर्ज कराई FIR
भानवी ने पुलिस को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के सबूत सौंपे हैं। उनका कहना है कि राजा भैया के साथ उनके रिश्ते में काफी समय से तनाव चल रहा था। इसी वजह से उन्होंने दिल्ली के सफदरजंग थाने में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जल्द ही दोनों पक्षों से पूछताछ करेंगे
राजा भैया के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद अब तक उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उनकी पत्नी भानवी सिंह के आरोपों के बाद राजनीतिक हलकों में इस मामले पर खूब चर्चा हो रही है। पुलिस का कहना है कि वे पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और जल्द ही दोनों पक्षों से पूछताछ करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजा भैया को एक बड़ा और प्रभावशाली नेता माना जाता है। भानवी सिंह ने अपनी शिकायत में उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।
राजा भैया पर पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप
भानवी सिंह ने अपने पति राजा भैया के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि शादी के बाद से ही उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा था। जब भी उन्होंने इसका विरोध किया, तो राजा भैया हिंसा पर उतर आते थे।
भानवी ने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि 23 अप्रैल 2015 को उनके साथ इतनी बुरी तरह मारपीट की गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एक बार उन पर गोली चलाकर जान से मारने की कोशिश की गई थी।
शिकायत में भानवी ने यह भी कहा कि राजा भैया अपने बच्चों की देखभाल नहीं करते और उन्हें पूरी तरह नजर अंदाज कर रहे हैं।
भानवी की शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 498ए के तहत केस दर्ज किया है। यह धारा शादीशुदा महिलाओं को उनके पति या ससुराल वालों द्वारा किए गए अत्याचार से कानूनी सुरक्षा देने के लिए बनाई गई है।