RBI News: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार 31 जनवरी 2024 से पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सर्विस पर रोक लगा दी है। आरबीआई ने आदेश देते हुए कहा कि 29 फरवरी 2024 के बाद से पेटीएम खातों, वॉलेट में नई जमा स्वीकार नहीं कर सकता है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक देश की सबसे बड़ी पेमेंट फर्मों में से है।
पेटीएम पर आरबीआई का बैन
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बताया कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम नई जमा राशि नहीं लेगा। वह क्रेडिट लेन देन की सुविधा, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सुविधा सहित फंड ट्रांसफर करने की सुविधा नहीं दे सकेगा। आरबीआई के मुख्य महाप्रबंधक योगेश दयाल ने कहा कि 29 फरवरी 2024 के बाद किसी कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड टूल, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में ब्याज, कैशबैक या रिफंड के अलावा किसी भी डिपॉजिट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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आरबीआई से जारी रहेंगी निकासी
सभी पेटीएम के ग्राहक बचत बैंक खातों, चालू खातों, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, प्रीपेड साधन, फास्टैग आदि सहित खातों से शेष राशि निकाल सकेंगे। उन्हें उपलब्ध शेष राशि बिना प्रतिबंध मिलेंगी। आरबीआई ने बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट 1949 के तहत मिले अधिकारों से रोक लगाई है। पेटीएम पर आरोप है कि बैंकिंग रेगुलेशन को लेकर अनियमितताएं बरती जा रही थी। इससे पहले आरबीआई (RBI) ने मार्च 2022 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक से नए ग्राहकों को जोड़ना बंद करने के लिए कहा था।
कंपनी के वार्षिक लाभ पर असर
पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सेवाएं 29 फरवरी के बाद बंद करने के आरबीआई (RBI) के आदेश से कंपनी के वार्षिक लाभ पर 300-500 करोड़ रुपये का असर पड़ने की आशंका है। इस एक्शन पर पेटीएम ने कहा ओसीएल भुगतान कंपनी के रूप में विभिन्न भुगतान उत्पादों पर विभिन्न बैंकों के साथ काम करती है। इस प्रतिबंध से ओसीएल ने अन्य बैंकों के साथ काम करना शुरू कर दिया। हम योजनाओं में तेजी लाएंगे और पूरी तरह से अन्य बैंक साझेदारों की ओर बढ़ेंगे।
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