CEC EC Appointments: सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को एक बड़े मामले को लेकर सुनवाई होने जा रही हैं। जिस पर तमाम राजनीतिक पार्टियों की निगाहें बनी रहेगी। बता दें CEC और EC की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिकाओं सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होने जा रही हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि वह इस मुद्दे पर मेरिट के आधार पर अंतिम रूप से फैसला करेगी। इससे पहले 4 फरवरी को इस मामले (CEC EC Appointments) में पर सुनवाई को टाल दिया गया था।
मामला संसद से पारित कानून को चुनौती का
बता दें यह एक बड़ा ही गंभीर मामला हैं। पिछले सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि मामला संसद से पारित कानून को चुनौती का है। जिसमें विस्तृत सुनवाई की जरूरत पड़ सकती है। पिछले सुनवाई के के दौरान इसकी तारीख बढ़ा दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को इस मामले पर सुनवाई होने जा रही हैं। 8 जनवरी को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ताओं इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग की थी। इसके पीछे याचिकाकर्ताओं ने 18 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त के रिटायरमेंट के चलते खाली हो रहे पद का हवाला दिया था।
जानें क्या हैं पूरा मामला..?
CEC और EC की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज होने वाली सुनवाई से पहले इसके बारे में विस्तृत से जान लीजिए आखिर ये मामला क्या हैं..? और क्यों इस मामले में याचिका दायर की गई..? बता दें करीब दो साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च 2023 को एक बड़ा फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक CEC और EC की नियुक्ति तीन सदस्यीय पैनल की तरफ से की जाएगी। जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल होने का फैसला लिया दिया गया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने सुनाया था।
फिर सरकार ने नया विधेयक किया था पारित
बता दें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार एक नया विधेयक लेकर आई। जिसके बाद तीन सदस्यीय पैनल से चीफ जस्टिस को पैनल से हटा दिया गया। उनके स्थान पर प्रधानमंत्री की तरफ से चुने गए एक केंद्रीय मंत्री को शामिल किए जाने का फैसला लिया गया था। केंद्र सरकार के इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले में आखिरी सुनवाई 3 फरवरी को हुई थी। जिसमें बेंच ने कहा कि वह इस मुद्दे पर मेरिट के आधार पर और अंतिम रूप से फैसला करेगी।
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