Parliament Winter Season: संसद के शीतकालीन सत्र से पहले राज्यसभा सांसदों के लिए जारी हुए कड़े निर्देश, पालन करना होगा जरूरी…
Parliament Winter Season : सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र (Parliament Winter Season) से पहले राज्यसभा सदस्यों के लिए कई कड़े दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। राज्यसभा सांसदों को स्पष्ट किया गया है कि जब तक सभापति नोटिस को स्वीकृति न दें तब तक इसकी जानकारी दूसरे सांसदों के साथ साझा नहीं की जाए। इसके साथ ही सदन की गरिमा बरकरार रखने के भी निर्देश दिए गए है।
गुरुवार को जारी दिशा-निर्देशों (Parliament Winter Season) में सांसदों से यह भी कहा गया है कि वे अपने द्वारा दिए गए नोटिस को तब तक प्रचारित करने से बचें जब तक कि अध्यक्ष इसे स्वीकार न कर ले। सलाह दी गई है कि नोटिस से जुड़ी जानकारी न सिर्फ मीडिया या किसी प्लेटफॉर्म पर, बल्कि दूसरे सांसदों के साथ भी साझा न करें।
एक साथ न खड़े हो दो सांसद
सदस्यों को सीटों की ओर पीठ करने से बचने के लिए कहा जाता है। यह भी कहा गया है कि दो सांसदों का एक साथ खड़ा होना और सीधे स्पीकर के पास जाना संसदीय परंपराओं के खिलाफ है।
एजेंडे में 17 बिल
सत्र के लिए शनिवार को सर्वदलीय बैठक होगी। सरकार के एजेंडे में सात नए बिल समेत 17 बिल हैं। इसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम विधेयक के साथ-साथ डाकघर विधेयक, मुख्य चुनाव आयुक्त-चुनाव आयुक्त नियुक्ति विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विधेयक शामिल हैं।
नियमावली के खास निर्देशों पर एक नजर
- सदन में थैंक्स, थैंक्यू, जय हिन्द, वंदे मातरम जैसे नारे न लगाए जाएं।
- सभापति की ओर से दी गई व्यवस्था की सदन के भीतर या बाहर आलोचना नहीं होनी चाहिए।
- सदन में प्ले कार्ड नहीं लहराएं।
- आसन को पीठ न दिखाई जाए।
- सदस्य सभापति के पास सीधा न पहुंचे, वे सहायक के हाथों पर्ची भेज सकते हैं।
- जब सभापति बोल रहे हों तब कोई भी सदस्य सदन न छोड़े, सभापति के बोलते समय सदन में शांति होनी चाहिए।
- अगर बिना अनुमति के कोई सांसद 60 दिनों तक गैरहाजिर रहता है तो उसकी सीट खाली घोषित की जा सकती है।
- सदन में सदस्यों की उपस्थिति दर्ज होनी आवश्यक।
- नए सदस्य का पहला भाषण, मेडन स्पीच, 15 मिनट से अधिक का न हो और विषय से हटकर न बोलें।
- सदन (Parliament Winter Season) में एक साथ दो सदस्य खड़े नहीं हो सकते।
- संसद परिसर में धूम्रपान पर प्रतिबंध है।
- कोई भी सांसद सदन की कार्यवाही की वीडियोग्राफी नहीं करेगा।
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