Jharkhand News: झारखंड (Jharkhand) के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को देश की सबसे बड़ी अदालत से झटका लगा है। शुक्रवार 2 फरवरी को एससी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी याचिका सुनने से इनकार कर दिया है। पूर्व सीएम को झारखंड हाईकोर्ट जाने को कहा है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि भूमि से जुड़े मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ वाली याचिका हाईकोर्ट लेकर जाएं।
हाईकोर्ट भी संवैधानिक कोर्ट
जस्टिस खन्ना ने कहा हाईकोर्ट भी संवैधानिक कोर्ट है, हम अगर आपको सीधे सुनेंगे तो दूसरों को कैसे मना कर सकते हैं। जिसके बाद वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वह बता सकते हैं कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। जस्टिस खन्ना ने जवाब दिया आप हेमंत सोरेन पहले भी सुप्रीम कोर्ट आए थे। तब भी आपसे झारखंड (Jharkhand) हाईकोर्ट जाने के लिए कहा गया था।
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जस्टिस ने कहा हाईकोर्ट जाएं
इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के वकील एसवी राजू की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट से मिलती ही याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। हालांकि इस दौरान पूर्व सीएम सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने जिरह की कोशिश की मगर जस्टिस खन्ना ने कहा कि वे लोग झारखंड (Jharkhand) हाईकोर्ट का रुख करें और इस बात पर उनके साथी जज भी सहमत हैं।
पहले दी हाईकोर्ट में चुनौती
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पद से इस्तीफा देने के बाद धनशोधन के एक मामले में बुधवार रात को गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित भूमि धोखाधड़ी मामले आरोपों को लेकर पूछताछ के बाद बुधवार को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले झारखंड (Jharkhand) के हाईकोर्ट में पूर्व सीएम ने गिरफ्तारी पर रोक की याचिका दे रखी है।
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