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मोरबी ब्रिज दुर्घटना मामले में आज गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें हाईकोर्ट ने मोरबी त्रासदी को लेकर अंतरिम आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने मृतक को 10 लाख मुआवजा देने का अंतरिम आदेश दिया है। और घायलों को 2 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया। गुजरात उच्च न्यायालय ने आदेश में कहा कि सभी को उचित मुआवजा मिलेगा। कोर्ट ने उन अनाथ बच्चों के नामों की सूची मांगी है, जिन्होंने मोरबी कांड में अपने माà¤