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हाई कोर्ट ने कहा था कि एक विधवा को मेकअप की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। इस टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ संवेदनशीलता की कमी वाला बताया, बल्कि इसे कानूनी दृष्टिकोण से भी गलत करार दिया।