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सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्ति के अधिकार को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जिसमें कहा गया है कि निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं माना जा सकता और सरकार इसे बिना किसी ठोस कारण के नहीं ले सकती।

सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर को देशभर में हो रही बुलडोजर कार्रवाई के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने स्पष्ट किया कि फैसला आने तक देशभर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक जारी रहेगी।