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गुजरात की सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी पाए जाने के बाद उनकी संसदीय सदस्यता रद्द कर दी गई है।संसद से अयोग्य घोषित होने के बाद राहुल गांधी 25 मार्च शनिवार को पहली बार मीडिया के सामने आए. उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं, रोज नए उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा, “अडानी की एक शेल कंपनी है, किसी ने इसमें 20,000 करोड़ रुपये का निवेश क

सूरत जिला अदालत ने मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है और उन्हें जमानत भी दे दी है। लेकिन इसके चलते उनका सांसद सदस्यता रद्द हो गया है। राहुल गांधी दो साल की जेल के साथ सांसद के रूप में स्वतः अयोग्य हो गए है। ऐसे में राहुल गांधी के पास अपने सांसद को बचाने का एक ही विकल्प बचा है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, सदस्यता बचाने के लिए अब अदालत राहुल गांधी के लिए अंतिम उपाà

‘चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है…’ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान ने उन्हें चौंका दिया है। मानहानि के इस मामले में सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है।उन्हें जमानत भी मिल गई है। इस मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी खुद कोर्ट में मौजूद थे. कोर्ट से जमानत मिलने से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है।यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव का है। बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदà¥