Tag: Rules for Children Driving vehicles in UP
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Uttar Pradesh में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के वाहन चलाने पर रोक, जानिए परिजनों को कितनी मिलेगी सजा
Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के वाहन चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि कोई अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए देता है। तो अभिभावक को 3 साल जेल की सजा और 25 हजार के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये आदेश…