सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिज़नेसमेन विजय माल्या की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें मुंबई की एक अदालत में उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने और उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही को चुनौती दी गई थी। माल्या का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि उन्हें इस मामले में अपने क्लाइंट से कोई निर्देश नहीं मिल रहा है, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने मुकदमा नहीं चलाने
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