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प्रयागराज की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण मामले में फैसला सुनाया है। 17 साल पुराने अपहरण के इस मामले में अदालत ने अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा भी सुनाई और उस पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस मामले में कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि सात आरोपियों को बरी कर दिया है। अतीक अहमद, सौलत हनीफ और दिनेश पासी को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। अशरà¤