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प्रयागराज की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण मामले में फैसला सुनाया है। 17 साल पुराने अपहरण के इस मामले में अदालत ने अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा भी सुनाई और उस पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस मामले में कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि सात आरोपियों को बरी कर दिया है। अतीक अहमद, सौलत हनीफ और दिनेश पासी को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। अशरà¤

उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। 17 साल पुराने अपहरण के इस मामले में कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद और उसके भाई समेत 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। प्रयागराज कोर्ट के फैसले से अतीक अहमद को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अतीक के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उनकी जान को खतरा है। वकील ने कोर्ट से सुरक्षा मांगी। उस पर सुप्रà