Inter-Caste Marriage करने वालों को मिलेंगे 10 लाख रुपये; जानिए क्या है योजना

भारतीय समाज में आम तौर पर अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाहों को मान्यता नहीं दी जाती है। भारत में, जाति या धर्म से बाहर शादी करने से कई समुदायों और परिवारों में विवाद पैदा हो जाते हैं।
लेकिन सरकार सामाजिक समानता और सद्भाव बनाए रखने और अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए काम कर रही है। राजस्थान में इंटरकास्ट मैरिज के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। पहले यह राशि 5 लाख रुपये थी। 
राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित डॉ. सविता अंबेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना के तहत अंतर्जातीय विवाह पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को अब बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। 
राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत 5 लाख रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट 8 साल के लिए रखा जाएगा। शेष 5 लाख रुपये संयुक्त बैंक खाते में जमा किए जाएंगे। गहलोत ने 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी।
राज्य सरकार इस अंतर्जातीय विवाह योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करती है। एक अनुसूचित जाति के युवा या लड़की जिसकी शादी एक उच्च जाति के हिंदू लड़के या लड़की से हुई है, उसे इस योजना का लाभ मिलेगा।
इसके साथ ही दोनों राजस्थान के होने चाहिए। दम्पत्ति में से किसी एक की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही किसी आपराधिक मामले का दोषी नहीं होना चाहिए और अविवाहित भी होना चाहिए। 1 माह के अंदर आवेदन करने पर लाभार्थी को प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
इसके लिए अधिकारी कार्यालय द्वारा अंतरजातीय जोड़े के विवाह के प्रमाण के रूप में जारी विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र और जोड़े की संयुक्त आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
कहां आवेदन करें:
अंतर्जातीय विवाह योजना में प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को विभागीय एसजेएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। योजना और आवेदन पत्र के बारे में विस्तृत जानकारी www.sje.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।
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