Vadodara Lake Tradegy: वडोदरा के न्यू सनराइज स्कूल के छात्र और शिक्षक भ्रमण पर निकले. एक नाव में 31 लोगों को बिठाया गया था जिनमें से सिर्फ 11 लोगों को लाइफ जैकेट दी गई थी. जानकारी के मुताबिक, नाव की क्षमता 14 लोगों की थी लेकिन नियमों का उल्लंघन करते हुए नाव में 23 बच्चे, 4 शिक्षक और 4 स्कूल स्टाफ सवार थे. अचानक नाव झील (Vadodara Lake Tradegy) में पलट गई और निजी स्कूल के छात्र हादसे का शिकार हो गए. जिसमें 10 छात्रों और 2 शिक्षकों की मौत की खबर सामने आई है, क्या न्यू सनराइज स्कूल के संचालक-शिक्षकों को शिक्षा विभाग के नियमों की जानकारी नहीं थी? प्रशासकों और शिक्षकों ने नियमों का पालन क्यों नहीं किया? व्यवस्थापकों-शिक्षकों ने नियमों का पालन क्यों नहीं किया?
टूर के लिए स्कूलों ने अनुमति ली थी या नहीं, क्या हैं शिक्षा विभाग के नियम?
(1) ऐसी योजना बनाना जिससे स्कूल और कॉलेजों की पढ़ाई बाधित न हो
(2) स्कूल/कॉलेज टूर की योजना हेतु स्कूल/कॉलेज के प्राचार्य की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करना तथा टूर के लिए स्थान का चयन “मिट्टी” द्वारा करना तथा व्यवस्था की व्यापक चर्चा के बाद स्थान का चयन करना। यात्रा का मार्ग, लाभ और हानि आदि। यात्रा के संयोजक के रूप में एक जिम्मेदार और अनुभवी व्यक्ति को नियुक्त करना और यह सुनिश्चित करना कि यात्रा योजना के अनुसार हो।
(3) जहां तक संभव हो सूर्यास्त के बाद यानी रात में यात्रा न करें और तदनुसार योजना बनाएं, यात्रा की लंबाई और दिनों की सीमा तय करें। प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के मामले में 7.00 (19:00) घंटे, माध्यमिक विद्यालय के लिए छात्रों को ठहरने के स्थान पर पहुंचने के लिए 8.00 (20.00) घंटे और कॉलेज के छात्रों के मामले में 10.00 (22.00) घंटे तक पहुंचना होगा।
(4) छात्रों की उम्र के अनुसार दौरे की योजना बनाना। यात्रा (Vadodara Lake Tradegy) के दौरान उपयोग किए गए वाहन की आरटीओ द्वारा जारी की गई आरसी बुक, ड्राइवर का लाइसेंस, बीमा आदि की प्रतियां पहले से प्राप्त कर लें और उसे अच्छी तरह से सत्यापित कर लें।
(5) वाहन में अग्नि सुरक्षा उपकरण, प्राथमिक चिकित्सा किट पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक है तथा इसके उपयोग का पर्याप्त प्रशिक्षण एवं ज्ञान सभी कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों को पहले से दिया जाना चाहिए।
(6) शामिल होने वाले छात्रों के माता-पिता से मिलना, उन्हें योजना की जानकारी देना और उनकी सहमति प्राप्त करना। यदि अभिभावक किसी भी कारण से उपस्थित नहीं है तो छात्र के माध्यम से अभिभावक की सहमति प्राप्त करना, ऐसी सहमति लिखित में लेना तथा छात्र के माता-पिता/अभिभावक का आईडी प्रूफ तथा मोबाइल नंबर प्राप्त करना तथा सहमति देना सुनिश्चित करना।
(7) यात्रा स्वैच्छिक होगी और किसी भी छात्र या उसके अभिभावक को यात्रा (Vadodara Lake Tradegy) करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।
(8) वाहन में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम वाले वाहनों का चयन करें और सुनिश्चित करें कि बस चालक और बस कर्मचारी शराब के प्रभाव में नहीं हैं, यदि चालक स्पष्ट रूप से ठीक से गाड़ी नहीं चला रहा है तो आगे न बढ़ें। आरटीओ के परमिट के अनुसार यात्रा वाहन में यात्रा (Harni Lake Tradegy) की व्यवस्था करना। 625. यह सुनिश्चित करना कि किसी भी परिस्थिति में यात्रा की संख्या अनुमेय सीमा से अधिक न हो।
(9) छात्रों के रात्रि प्रवास के लिए एक स्वच्छ, स्वच्छ और सुरक्षित स्थान का चयन करना और आवास की गुणवत्ता की जांच करना ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।
10)विद्यार्थियों से चर्चा, परिचर्चा, बैठक, ”क्या करें, क्या न करें। स्पष्ट मार्गदर्शन देना और छात्रों पर पर्यवेक्षण की व्यवस्था करना, संक्षेप में एक स्पष्ट सुरक्षा योजना तैयार करना।
(11) यात्रा सुरक्षित (Vadodara Lake Tradegy) रूप से संपन्न हो और छात्रों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी मामलों की जांच करके और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पूरी सतर्कता बरतते हुए उचित योजना बनाई जानी चाहिए।
(12) वित्तीय खातों को स्पष्ट एवं पारदर्शी रखना तथा छात्रों एवं उनके अभिभावकों को सूचित करना।
(13) दौरे की व्यवस्था का विवरण प्राथमिक विद्यालयों द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को, माध्यमिक विद्यालयों द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को और कॉलेजों द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय को सूचित किया जाना चाहिए।
(14) सरकारी स्कूल/कॉलेज, सहायता प्राप्त स्कूल/कॉलेज, निजी स्कूल/कॉलेज आदि शैक्षणिक संस्थानों के लिए। अंतरराज्यीय यात्रा के लिए,
(15) राज्य के बाहर यात्रा के लिए शैक्षणिक संस्थानों जैसे सरकारी स्कूल/कॉलेज, सहायता प्राप्त स्कूल/कॉलेज, निजी स्कूल/कॉलेज आदि के लिए
निदेशक प्राथमिक शिक्षा कार्यालय
स्कूल निदेशक का कार्यालय
निदेशक गुजरात शैक्षिक एवं संसाधन प्रशिक्षण परिषद
संचालक श्रीमान समग्र शिक्षा अभियान
जिसे उस विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार आदि राज्य स्तरीय कार्यालयों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
(16) शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित न होने वाले शैक्षणिक संस्थान, निजी इकाइयाँ (संस्थान) शिक्षा विभाग के अनुमोदन के अधीन नहीं होंगे, वे अपने जोखिम पर यात्रा (Vadodara Lake Tradegy) करते हैं, और यह उनकी जिम्मेदारी होगी।
(17) दृष्टिगत रूप से बीमार, यात्रा सहन करने में असमर्थ, कमजोर छात्र तथा यात्रा से एलर्जी वाले छात्रों को दौरे में शामिल नहीं किया जायेगा।
(18) यह पूर्णतः सुनिश्चित किया जाए कि यात्रा के दौरान राज्य में या राज्य के बाहर शराब, कॉफी तरल पदार्थ या पदार्थों का सेवन न किया जाए और यात्रा के दौरान सावधानी बरती जाए।
(19) जहां लड़के और लड़कियों का संयुक्त दौरा हो, वहां महिला स्टाफ को शामिल किया जाएगा और उनकी सुरक्षा का पर्याप्त ध्यान रखा जाएगा।
(20) ड्राइवर और उसके सहायक स्टाफ, स्कूल/कॉलेज स्टाफ के छात्र (Vadodara Lake Tradegy) आदि सहित बस में यात्रा करने वाले सभी लोगों के पास आवश्यक जानकारी के साथ वैध पहचान पत्र होना चाहिए।
(21) यात्रा की योजना के बारे में स्थानीय क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय और स्थानीय पुलिस स्टेशन को सूचित करना।
(22) उपरोक्त निर्देश सरकारी, सहायता प्राप्त एवं निजी सभी प्रकार के विद्यालयों, महाविद्यालयों पर लागू होंगे। इसलिए उपरोक्त सभी निर्देशों को अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए।
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