Vantara Project: PM नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात के जामनगर में रिलायंस फाउंडेशन की पहल ‘प्रोजेक्ट वनतारा'(vantara) का उद्घाटन किया। यह प्रोजेक्ट संकटग्रस्त और लुप्तप्राय जानवरों के बचाव, इलाज और पुनर्वास के लिए समर्पित है। बता दें कि वनतारा में 2000 से अधिक प्रजातियों के 1.5 लाख से ज्यादा जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास के अनुकूल वातावरण में रखा गया है। लेकिन क्या कोई आम नागरिक भी ऐसा प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है? इसके लिए क्या नियम और कानून हैं? आइए जानते हैं।
वनतारा (vantara zoo) प्रोजेक्ट क्या है?
प्रोजेक्ट वनतारा रिलायंस फाउंडेशन (vantara jamnagar gujarat) की एक पहल है, जिसका उद्देश्य संकटग्रस्त और लुप्तप्राय जानवरों को बचाना, उनका इलाज करना और उन्हें पुनर्वास देना है। यह प्रोजेक्ट गुजरात के जामनगर में रिलायंस रिफाइनरी कैंपस के 3000 एकड़ के ग्रीन बेल्ट में स्थित है। यहां (vantara zoo) 43 प्रजातियों के 2000 से अधिक जानवरों को रखा गया है, जिनमें फ्लेमिंगो, कछुए और सरीसृप जैसी दुर्लभ प्रजातियां शामिल हैं।
#WATCH | Reliance Foundation announces Vantara – a comprehensive Animal Rescue, Care, Conservation and Rehabilitation programme, the first of its kind in India.
Anant Ambani says “We started the wildlife rescue center building in the peak of COVID…We’ve created a jungle of 600… pic.twitter.com/OoWh9HWsU8
— ANI (@ANI) February 26, 2024
क्या आम नागरिक ऐसा (vantara) प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है?
जंगली जानवरों को बचाने और उन्हें रखने के लिए कड़े कानून हैं। भारत में वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 लागू है। इस कानून के तहत जंगली जानवरों को छूना, उन्हें खिलाना या उन्हें पालना गैरकानूनी है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो उसे जेल भी हो सकती है।
क्या कहता है वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 ?
यह कानून वन्यजीवों और उनके आवास की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इसके तहत जंगली जानवरों के शिकार, उन्हें पकड़ने और उनके व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है।
कानून की मुख्य धाराएं इस प्रकार हैं:
धारा 9: इस धारा के तहत जंगली जानवरों का शिकार करना प्रतिबंधित है।
धारा 2 (16) (ख): इसमें शिकार की परिभाषा दी गई है, जिसमें जानवरों को फंसाना, पकड़ना, घायल करना या मारना शामिल है।
धारा 50: इस धारा के तहत अगर कोई व्यक्ति जंगली जानवरों को पकड़ता है या उन्हें छूता है, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है।
धारा 51: इस धारा के तहत पहली बार अपराध करने पर 3 साल की जेल और 25,000 रुपये जुर्माना हो सकता है। दूसरी बार अपराध करने पर 7 साल तक की जेल हो सकती है।
अनंत अंबानी को प्रोजेक्ट शुरू करने की अनुमति क्यों मिली?
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 36(C) के तहत राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति या संस्था को वन्यजीव संरक्षण के लिए जमीन आवंटित कर सकती है। रिलायंस फाउंडेशन (anant ambani)ने इसी प्रावधान के तहत प्रोजेक्ट वनतारा शुरू किया है। यह प्रोजेक्ट सरकारी अनुमति और नियमों के तहत संचालित हो रहा है।
जू में जानवरों को छूने से पहले जान लें यह नियम
दरअसल आम नागरिकों के लिए जंगली जानवरों को छूना, उन्हें खिलाना या उन्हें पालना गैरकानूनी है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, लोग वन्यजीव संरक्षण के लिए सरकारी या गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं।
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