मोरबी पुल हादसे में पुलिस चार्जशीट ने औरेवा ग्रुप के चेयरमैन जयसुख पटेल के दोष का पर्दाफाश किया। पुलिस चार्जशीट के मुताबिक ऑरेवा ग्रुप ने 15 साल के लिए मैनजमेंट, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, टिकट और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन काम का हासिल किया था। चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि ओरेवा कंपनी ने पुल की मरम्मत में घोर लापरवाही दिखाई है।
चार्जशीट में खुलासा हुआ कि, पुल के 49 में से 22 केबल काटे गए जयसुख पटेल पर तकनीकी संस्थान से पुल की मजबूती का स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं लेने का भी आरोप लगाया है। इसके अलावा पुल की मरम्मत के अलावा नियमों को तोड़कर आठ से 12 महीने के बजाय छह महीने के भीतर पुल को फिर से खोल दिया गया। चार्जशीट में यह भी जिक्र है कि जयसुख पटेल भगोड़ा है।
चार्जशीट के अनुसार, दुर्घटना के समय 400 से अधिक लोगों को पुल पार करने की अनुमति दी गई थी। इस पुल की मरम्मत का काम तकनीकी आदमियों की जगह निर्माण की जानकारी रखने वाले आदमियों को दिया गया। अपने निजी फायदे के लिए ओरेवा कंपनी का जल्दी ही पर्दाफाश हो गया। हादसे के बाद पता चला कि ऑरेवा ग्रुप ने बचाव कार्यों में सहयोग नहीं किया।
चार्जशीट में 10वें आरोपी के तौर पर जयसुखभाई पटेल का नाम शामिल है। जयसुख पटेल के खिलाफ धारा 308, 304, 336, 338 और 114 के तहत मामला दर्ज किया गया है। हाल ही में ओरेवा ग्रुप की तरफ से हाईकोर्ट में मुआवजा पेश किया गया। चार्जशीट दाखिल होने के बाद जेल में बंद आरोपी एक बार फिर जमानत अर्जी पेश करेंगे।
मोरबी पुल ढहने को लेकर आरोपी जयसुख पटेल ने हाईकोर्ट में बड़ा बयान दिया है। उस ने कहा, मोरबी ब्रिज ढहने की घटना खेदजनक है। गणमान्य व्यक्तियों द्वारा मुझे मोरबी पुल की मरम्मत का काम सौंपा गया था। कमर्शियल एक्टिविटी का कोई इरादा नहीं था, हेरिटेज को बचाने के लिए काम लिया था। मृतकों या घायलों को मुआवजा देने से मैं अन्य जिम्मेदारियों या मामलों से नहीं बचूंगा लेकिन मैं अपना बचाव ठीक से करना चाहता हूं। 135 लोगों की मौत की घटना बेहद दुखद है लेकिन मैं स्वेच्छा से मुआवजा देना चाहता हूं।
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