SC ने खारिज की Vijay Mallya की याचिका, भगोड़ा अपराधी घोषित

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिज़नेसमेन विजय माल्या की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें मुंबई की एक अदालत में उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने और उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही को चुनौती दी गई थी। माल्या का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि उन्हें इस मामले में अपने क्लाइंट से कोई निर्देश नहीं मिल रहा है, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने मुकदमा नहीं चलाने की याचिका खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने कहा, “याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता उन्हें कोई निर्देश नहीं दे रहा है। इस बयान के मद्देनजर अभियोजन न करने की याचिका खारिज की जाती है।” शीर्ष अदालत ने माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत भगोड़ा घोषित करने के लिए मुंबई में लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) अदालत के समक्ष प्रवर्तन निदेशालय की याचिका दायर की। सुनवाई से इनकार कर दिया गया था। इससे पहले शीर्ष अदालत ने सात दिसंबर 2018 को माल्या की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया था।
यह पढ़े:- Sonia Gandhi: पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहती थीं सोनिया गांधी, जानिए उनका सियासी सफर


मुंबई की एक विशेष अदालत ने 5 जनवरी, 2019 को माल्या को अधिनियम के तहत भगोड़ा घोषित किया। अधिनियम के प्रावधानों के तहत, एक बार किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किए जाने के बाद, अभियोजन एजेंसी के पास उसकी संपत्ति को जब्त करने की शक्तियां होती हैं। माल्या मार्च 2016 में ब्रिटेन भाग गया था और भारत में 9,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में वांछित है।
कई बैंकों ने यह रकम किंगफिशर एयरलाइंस (KFA) को कर्ज के तौर पर दी थी। शीर्ष अदालत ने एक अलग मामले में 11 जुलाई, 2022 को माल्या को अदालत की अवमानना ​​के लिए चार महीने की जेल की सजा सुनाई थी और केंद्र को भगोड़े बिज़नेसमेन की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था, ताकि भगोड़ा बिज़नेसमेन सजा काट सके।
OTT INDIA आपको खबरों से अपडेट रखेगा

OTT INDIA देश का नंबर 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो देशवासियो को हर खबर में सबसे आगे रखता है। OTT इंडिया पर पढ़ें नेशनल, इंटरनेशनल, इलेक्शन, बिजनेस, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट समेत सभी खबरें। अब हर समाचार आपकी उंगलियों पर, हमारा नवीनतम Android और iOS ऐप डाउनलोड करें। ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ें।