Single Cigarette: सिगरेट पीने वालों के लिए अब क्या है नया नियम?

अगर आप स्मोकिंग करते हैं और हॉलिडे सिगरेट पीने की आदत है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। सरकार तंबाकू उत्पादों की खपत पर अंकुश लगाने के लिए सिंगल सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है।
एक संसदीय स्थायी समिति ने तम्बाकू के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए एकल सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। इसके साथ ही कमेटी ने सभी एयरपोर्ट्स पर स्मोकिंग जोन फ्री करने का भी सुझाव दिया है।
तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी बढ़ाने पर चर्चा हुई है। समिति का विचार है कि हॉलिडे सिगरेट की बिक्री तंबाकू जागरूकता को प्रभावित कर रही है।


कमेटी ने कहा कि शराब और तंबाकू उत्पादों का सेवन हमारे लिए खतरनाक है। यह कैंसर के खतरे को बढ़ाता है। इसकी वजह से भारत में हर साल करीब 3.5 लाख लोगों की मौत धूम्रपान के कारण हो जाती है।
भारत में सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पहले से ही प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने पर 200 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके साथ ही सरकार ने तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर भी रोक लगा दी है।
संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशें
1. खुली सिगरेट की बिक्री और निर्माण पर प्रतिबंध
2. हवाई अड्डों में धूम्रपान क्षेत्रों पर प्रतिबंध
3. तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी बढ़ाया जाना चाहिए
डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत सरकार को तंबाकू उत्पादों पर 75% जीएसटी लगाना चाहिए। इसलिए, नए टैक्स स्लैब के अनुसार, देश में सिगरेट पर 53%, बीड़ी पर 22% और धुंआ रहित तंबाकू पर 64% जीएसटी लगता है।