कंज्यूमर्स के 6 अधिकार क्या हैं? जानिए विस्तार से

कंज्यूमर्स (उपभोक्ताओं) को बाजार का किंग कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। कंस्यूमर केवल उचित मूल्य पर शुद्धता के साथ क्वालिटी प्रोडक्ट की अपेक्षा करते हैं। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कंस्यूमर एक्ट बनाया गया है। इसकी मदद से ग्राहक अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है और बेईमान व्यापारी द्वारा धोखाधड़ी की शिकायत भी कर सकता है।
15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे के रूप में मनाया जाता है। उपभोक्ताओं को अपने मूल अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। आइए जानते हैं कंज्यूमर अधिकारों के बारे में।
कंज्यूमर्स के मौलिक राइट: 
सेफ्टी  का अधिकार (Right to Safety)
सुरक्षित खरीदारी उपभोक्ता का अधिकार है। निर्माता खरीदे गए उत्पाद की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। सेलर को हमेशा उच्च गुणवत्ता वाला सामान बेचना चाहिए। कोई शिकायत हो तो कंपनी को बताएं।
कंज्यूमर्स को भी गुणवत्तापूर्ण उत्पाद खरीदना चाहिए। उसे ISI मार्का और ISO सर्टिफाइड उत्पादों का उपयोग करना चाहिए। कंज्यूमर्स को वस्तुओं की गुणवत्ता और संबंधित सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है।
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चुनने का अधिकार (Right to choose) 
ग्राहक को यह चुनने का अधिकार है कि कौन सा उत्पाद खरीदना है, कौन सी कंपनी खरीदनी है। इसलिए अगर विक्रेता आपसे उसी ब्रांड का सामान खरीदने का आग्रह करता है तो आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं।
सूचना का अधिकार (Right to Information)
ग्राहक को उत्पाद के बारे में सभी जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है जैसे उत्पाद की गुणवत्ता, मात्रा, मूल्य, शुद्धता, एक्सपायरी डेट।
राय व्यक्त करने का अधिकार (Right to express opinion)
कानून के अनुसार, उपभोक्ता को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है। ग्राहक को ग्राहक द्वारा खरीदे गए उत्पाद पर आपत्ति करने का अधिकार है यदि कोई दोष है या यदि उत्पाद में फॉल्ट है। अगर ग्राहक को लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है तो वह उपभोक्ता फोरम में कारोबार या कंपनी की शिकायत कर सकता है।
शिकायत निवारण का अधिकार (Right to grievance redressal)
धोखाधड़ी के मामले में, चाहे वह किसी उत्पाद, पेशेवर या कंपनी के बारे में शिकायत हो, उपभोक्ता कानून के तहत शिकायत दर्ज कर सकता है। एक उपभोक्ता फोरम या उपभोक्ता शिकायत निवारण केंद्र को इसका निवारण करना होता है।
उपभोक्ता शिक्षा अधिकार (Consumer Education Rights)
उपभोक्ता को उसके अधिकारों के बारे में जागरूक करने और धोखा न खाने के लिए सरकार द्वारा कई पहल की जाती हैं। यह उपभोक्ता मेलों, शिविरों और कार्यशालाओं का भी आयोजन करता है। उपभोक्ता कानून के तहत उपभोक्ता को शिक्षित होने का अधिकार है। उपभोक्ता अधिकारों के लिए देश में हेल्पलाइन की सुविधा है। धोखाधड़ी के मामले में ग्राहक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1800114000 टोल फ्री नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।
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